RTE Admission 2024 : आरटीई में एडमिशन को लेकर परेशानी बढ़ी जिसकी वजह यह है

RTE Admission 2024: राजस्थान में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया 3 अप्रेल से शुरू हो चुकी है। लेकिन शिक्षा निदेशालय की ओर से नियमों में किए गए बदलाव की वजह से बड़ी संख्या मेंअभिभावकों की परेशानी बढ़ी गई है। श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में हजारों बच्चे एडमिशन से वंचित रह सकते है। बता दें इस बार शिक्षा निदेशाालय ने संशोधित नियम के अनुसार आयुगणना की तारीख मेंबदलाव किया है। संशोधित नियम के तहत इस बार नर्सरी और पहली कक्षा नि:शुल्क प्रवेश में दिया जा रहा है।

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RTE Admission 2024-25
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नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 3 साल सेअधिक और 4 साल से कम होनी जरूरी है, वहीं पहली कक्षा के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। विद्यालय मेंप्रवेश के लिए बालक-बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 जुलाई 2024 को पूर्ण होनी चाहिए। आरटीई में नि:शुल्क प्रवेश के लिए 3 अप्रेल से 21 अप्रेल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

RTE Admission 2024 अभिभावकों की बढ़ी परेशानी

आयुगणना की तारीख में बदलाव के अनुसार 1 अप्रेल 2020 से 30 जुलाई 2020 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों का आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है। पिछलेसाल आयुगणना 31 मार्च 2023 के अनुसार रखी गई थी, जो इस बार 31 जुलाई 2024 कर दी गई है। पिछले वर्ष कई बच्चे उम्र कम के चलते प्रवेश नहीं ले पाए तो इस वर्ष उम्र अधिक होने के कारण आवेदन से वंचित होंगे।

4 से 6 साल तक के बच्चे रहेंगे वंचित

RTE Admission 2024: बदले नियम के तहत इस बार 4 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले वर्ष प्रवेश एलकेजी और एचकेजी में भी दिया था। इस बार केवल दो कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन हो रहे हैं। इससे प्रदेश में 4 साल से अधिक और 6 साल से कम आयु वर्ग के बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

अभिभावक दिनेश वैष्णव और अन्य का कहना है कि 2020 में अप्रेल से जुलाई के बीच जन्मे बच्चों का पिछले साल भी उम्र कम होने से प्रवेश नहीं हुआ और इस बार उम्र अधिक हो जाने से आवेदन नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा।

शिक्षा निदेशालय की ओर से ही निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश के नियम में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में निदेशालय स्तर पर ही 4 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन आवेदन करवाने संबंधित समक्ष कार्यवाही की जा सकती है।

https://rajpsp.nic.in/PSP4/Home/RTEDishaNirdesh2024_25.aspx

अभिभावक दिनेश वैष्णव का कहना है कि 2020 में अप्रेल से जुलाई के बीच जन्मे बच्चों का पिछले साल भी उम्र कम के कारण आरटीई में प्रवेश नहीं हुआ। वहीं इस बार ये बच्चे उम्र अधिक होने से प्रवेश से वंचित रहेंगे। अधिकारियों के कहना है कि आरटीई में प्रवेश के लिए आयु को लेकर तीन-चार अभिभावक मिले थे। इनकी आयु को लेकर समस्या थी लेकिन शिक्षा निदेशालय के स्तर पर ही 4 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन आवेदन करवाने संबंधित समक्ष कार्यवाही की जा सकती है। इसमें स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग कुछ भी नहीं कर सकता।


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